Surendra shriwas
Chhattisgarhiya Sable badhiya News Editor

महासमुंद/सरायपाली :- जिला महासमुंद के वनमंडलाधिकारी मयंक पाण्डेय के निर्देशन में संयुक्त वनमंडलाधिकारी उप वनमंडल सरायपाली यू. आर. बसंत के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी सरायपाली प्रत्युष टाण्डेय के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सरायपाली के वनोपज जांच नाक पालीडीह में वाहन जांच के दौरान दिनांक 05.02.2026 को एक आयशर माजदा 1109 वाहन में अवैध रूप से तेन्दू लकड़ी, पदमपुर (ओडिसा) की ओर से आ रही वाहन कमांक RJ 14 GT 6075 वाहन में जांच के दौरान वाहन को रोककर वन विभाग एवं पूलिस विभाग के सहयोग द्वारा वाहन चालक से पुछताछ किया गया।
पुछताछ के दौरान वाहन चालक द्वारा बताया गया कि उक्त तेन्दू काष्ठ को ओडिसा से हरियाणा ले जा रहें है एवं वाहन मालिक का नाम गुलाब सिंग वल्द नारायण बताया गया।
उक्त मामले में चेकिंग के दौरान वाहन चालक द्वारा मोबाईल में टी.पी. एवं अन्य बिल का पी.डी. एफ. दिखाया। टी.पी. बिल में उल्लेखित तेन्दू काष्ठ की लम्बाई, गोलाई एवं मात्रा तथा वाहन में लोड काष्ठ की लम्बाई, गोलाई एवं मात्रा का मिलान करने पर भिन्नता पाई गई। उक्त कार्यवाही में तेन्दू प्रजाति के लठ्ठ्ठा 110 नग 4.595 घ.मी. लगभग एवं एक आयशर माजदा 1109 वाहन क. RJ 14 GT 6075 तेन्दू लठ्ठा मय जप्त की गई, जिसका पी.ओ.आर. नं. 20652/03 दिनांक 05.02.2026 जारी की गई है। जप्त वनोपज की अनुमानित मूल्य 76121 रुपये है।
वाहन ड्राइवर का नाम रामकिशन सैनी वल्द गोपाल लाल सैनी, जाति-माली ग्राम धोवारा, बुंदी, राजस्थान से पुछताछ कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अंतर्गत् छ.ग. अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 की धारा 03, 05, 14 एवं धारा 16 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण की विवेचना जारी है!!
उपरोक्त कार्यवाही में वन परिक्षेत्र अधिकारी सरायपाली प्रत्युष टाण्डेय, स.प.अ. पालीडीह अनिल प्रधान, संतोष निषाद, वन रक्षक एवं सुरक्षा श्रमिकों का सहयोग रहा।







